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हाईकोर्ट से सीडीओ को जारी हुई अवमानना नोटिस
Updated Fri, 22 Sep 2017 12:20 AM IST
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हाईकोर्ट से सीडीओ को अवमानना नोटिस
उन्नाव। गंजमुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम सैंता में लोहिया आवास योजना में आवंटित किए गए आवासों में बरती गईं घोर अनियमितताआें की जांच न करने पर उच्च न्यायालय ने मुख्य विकास अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी की है।
क्षेत्र के ग्राम सैंता में आवंटित किए गए लोहिया आवासों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने घोर अनियमितताएं बरतीं। गांव के कई अपात्रों को आवास मुहैया करा दिए गए। इससे पात्र इस योजना से वंचित रह गए। गांव की शायरा, केसरी, जमीला, आकिला, गुड़िया, दिप्ती, शकीला और नरेश ने 20 मार्च को वरिष्ठ अधिवक्ता फ ारुख अहमद के जरिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी।
इस पर 22 मार्च को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को बारिश से पूर्व जांच कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी मामले की जांच नहीं की गई। इस पर 18 सितंबर को याचीगणों ने सीडीओ को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।
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इसकी 20 सितंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने वर्तमान सीडीओ टीके शीबु से जवाब-तलब करते हुए अवमानना नोटिस जारी की है।
सीडीओ ने टीके शिबु ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं थी। अब जानकारी में आया है। मामले को दिखवाया जाएगा।
-क्षेत्र के ग्राम सैंता में पूर्व में आवंटित लोहिया आवासों की जांच न कराने का मामला, लखनऊ बेंच के जस्टिस ने नोटिस जारी कर पूछा, क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। गंजमुरादाबाद क्षेत्र के ग्राम सैंता में लोहिया आवास योजना में आवंटित किए गए आवासों में बरती गईं घोर अनियमितताआें की जांच न करने पर उच्च न्यायालय ने मुख्य विकास अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी की है।
क्षेत्र के ग्राम सैंता में आवंटित किए गए लोहिया आवासों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने घोर अनियमितताएं बरतीं। गांव के कई अपात्रों को आवास मुहैया करा दिए गए। इससे पात्र इस योजना से वंचित रह गए। गांव की शायरा, केसरी, जमीला, आकिला, गुड़िया, दिप्ती, शकीला और नरेश ने 20 मार्च को वरिष्ठ अधिवक्ता फ ारुख अहमद के जरिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी।
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इस पर 22 मार्च को उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को बारिश से पूर्व जांच कराने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी मामले की जांच नहीं की गई। इस पर 18 सितंबर को याचीगणों ने सीडीओ को पक्षकार बनाते हुए न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की।
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इसकी 20 सितंबर को सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश श्रीवास्तव ने वर्तमान सीडीओ टीके शीबु से जवाब-तलब करते हुए अवमानना नोटिस जारी की है।
सीडीओ ने टीके शिबु ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं थी। अब जानकारी में आया है। मामले को दिखवाया जाएगा।
-क्षेत्र के ग्राम सैंता में पूर्व में आवंटित लोहिया आवासों की जांच न कराने का मामला, लखनऊ बेंच के जस्टिस ने नोटिस जारी कर पूछा, क्यों न की जाए अवमानना की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो