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रंजिश में घर जलाने वाले को दस वर्ष की कैद
Updated Tue, 31 Jul 2018 12:06 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। रंजिश में तीन वर्ष पूर्व घर में आग लगा देने वाले युवक को न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक के लगाई गई आग से गृहस्थी राख हो गई थी।
तीन मवेशियों की आग से जलने से मौत हो गई थी। अपर जिला जज ने दोषी युवक पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुरवा कोतवाली क्षेत्र के रामापुर गांव निवासी बंशीलाल ने पुरवा कोतवाली में 6 मार्च 2015 को गांव के ही संदीप पर घर में आग लगा देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आग से बंशीलाल के घर की गृहस्थी जल गई थी।
घर में बंधी गाय, भैंस व एक बछिया की जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई करते हुए अपर जिला जज नवम आशुतोष ने अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आफताब खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनकर संदीप को दोषी ठहराया है। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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रंजिश में घर जलाने वाले को दस वर्ष की कैद
आग से जल गई थी गृहस्थी, तीन मवेशियों की हुई थी मौत
अपर जिला जज ने सात हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
उन्नाव। रंजिश में तीन वर्ष पूर्व घर में आग लगा देने वाले युवक को न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक के लगाई गई आग से गृहस्थी राख हो गई थी।
तीन मवेशियों की आग से जलने से मौत हो गई थी। अपर जिला जज ने दोषी युवक पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुरवा कोतवाली क्षेत्र के रामापुर गांव निवासी बंशीलाल ने पुरवा कोतवाली में 6 मार्च 2015 को गांव के ही संदीप पर घर में आग लगा देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आग से बंशीलाल के घर की गृहस्थी जल गई थी।
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घर में बंधी गाय, भैंस व एक बछिया की जलने से मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई करते हुए अपर जिला जज नवम आशुतोष ने अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद आफताब खां व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनकर संदीप को दोषी ठहराया है। उसे दस वर्ष के कठोर कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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रंजिश में घर जलाने वाले को दस वर्ष की कैद
आग से जल गई थी गृहस्थी, तीन मवेशियों की हुई थी मौत
अपर जिला जज ने सात हजार रुपये का लगाया अर्थदंड