फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   10 years in prison for raping a teenager

Unnao Crime: किशोरी से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, अर्थदंड भी ठोका

Fri, 05 May 2023 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Fri, 05 May 2023 11:48 PM IST
सार

शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बॉबी को घटना का दोषी पाया।

विज्ञापन
10 years in prison for raping a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उन्नाव जिले में किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा न्यायालय ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मौरावां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने आठ साल पहले रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

इसमें रायबरेली जनपद के चंडौली निवासी बॉबी पर नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म की बात कही थी।  पिता का आरोप था कि आठ मार्च 2015 को आरोपी उसकी बेटी को घर से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बॉबी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विज्ञापन

शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप श्रीवास्तव की दलील व साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने बॉबी को घटना का दोषी पाया। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने बॉबी को दस साल कैद की सजा सुनाते हुए उस पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed