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किशोरी से दुष्कर्म में युवक को दस साल की कैद

Wed, 03 Aug 2022 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Aug 2022 12:39 AM IST
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10 year imprisonment in women wxploitation case
उन्नाव। आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के गांव बरधाई निवासी छंगा रैदास 19 जुलाई 2014 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। छंगा की बहन आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव में रहती है। छंगा वहां आता-जाता था, वहीं किशोरी से संपर्क हुआ था।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। कुछ समय बाद छंगा को न्यायालय से जमानत मिल गई थी। वर्तमान में मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रहा था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने दोषी को सजा सुनाई है। (संवाद)
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