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Sultanpur News: साक्ष्य के अभाव में पत्नी व ससुर बरी

Wed, 21 Feb 2024 12:08 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Feb 2024 12:08 AM IST
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Wife and father-in-law acquitted due to lack of evidence
सुल्तानपुर। अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर निवासी संजय कुमार की शादी कुड़वार बाजार निवासी लालचंद्र मोदनवाल की पुत्री प्रवर्तिका के साथ हुई थी। पारिवारिक विवाद होने पर प्रवर्तिका मायके में आकर रहने लगी थी। तीन दिसंबर 2009 को संजय कुमार को फोन करके ससुराल बुलाया गया था। दूसरे दिन संजय का शव उतमानपुर गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल के पास पेड़ से लटका हुआ मिला था। मामले में मृतक के पत्नी प्रवर्तिका व ससुर लालचंद्र पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश आठ गवाहों से बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने जिरह की। एडीजे एकता वर्मा ने मृतक की पत्नी प्रवर्तिका व ससुर लालचंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। (संवाद)
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तालाब में जहर डालकर मछली मारने के सात आरोपियों पर दर्ज होगा केस
सुल्तानपुर। गोसाईंगंज थाने के भरथीपुर गांव निवासी अब्दुल जब्बार ने गांव में स्थित तालाब में मछली पालन किया था। 29 जुलाई 2021 को गांव के ही आरोपियों ने तालाब में जहर डाल दिया था। इससे मछलियां मर गई थीं। दूसरे दिन इसके बारे में पूछने पर आरोपियों ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस के केस न दर्ज करने पर पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली थी। सीजेएम बटेश्वर कुमार ने आरोपियों इबरार, अतीक उर्फ मुन्ना, सुहेल, आसिफ, इदरीश, रेहान व फैजान के खिलाफ केस दर्जकर विवेचना करने का आदेश पुलिस को दिया है। (संवाद)
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