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UP: सुल्तानपुर के बहुचर्चित चिकित्सक हत्याकांड पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद

Tue, 24 Mar 2026 05:10 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 24 Mar 2026 05:10 PM IST
सार

सुल्तानपुर के बहुचर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुना दी है। कोर्ट ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी है।

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UP: Court pronounces verdict in Sultanpur doctor murder case, sentences accused to life imprisonment.
आरोपी को ले जाते पुलिसकर्मी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

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बहुचर्चित डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने अजय पर 1.20 लाख और दीपक सिंह पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह राशि मृतक की पत्नी निशा तिवारी को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले के साथ टिप्पणी की कि गंभीर अपराध में नरमी कतई नहीं बरती जा सकती।

कोतवाली नगर के शास्त्री नगर निवासी निशा तिवारी की और से दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, 23 सितंबर 2023 को जयसिंहपुर की जासापारा पीएचसी पर तैनात संविदा चिकित्सक डॉ. घनश्याम तिवारी को नरायनपुर बुलाकर पैसों के विवाद में उनके साथ मारपीट की गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

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आरोपी जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है। आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। 18 मार्च को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था, जबकि मंगलवार को सजा सुनाई गई।

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