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Sultanpur News: दुष्कर्म व हत्या के दोषी चाचा को उम्रकैद
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सुल्तानपुर। दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या करने के एक मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी चचेरे चाचा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शुक्रवार को सजा के सजा के साथ ही दोषी पर 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ 31 अगस्त 2021 को चचेरे चाचा सत्य नारायन कोरी (40) ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद किशोरी की गला दबाकर हत्या भी कर दी। इतना ही नहीं साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बक्से में बंद कर दिया था।
घटना के समय मृतका की दो बहनें किताब खरीदने शहर आई थी। वापस लौटने पर जब छोटी बहन उन्हें नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। शक होने पर जब घर में मौजूद एक कमरे के अंदर रखे बक्से का ताला तोड़कर देखा गया तो उसमें मृतका का शव मिला।
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पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय किशोरी के साथ 31 अगस्त 2021 को चचेरे चाचा सत्य नारायन कोरी (40) ने दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद किशोरी की गला दबाकर हत्या भी कर दी। इतना ही नहीं साक्ष्य मिटाने के लिए शव को बक्से में बंद कर दिया था।
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घटना के समय मृतका की दो बहनें किताब खरीदने शहर आई थी। वापस लौटने पर जब छोटी बहन उन्हें नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। शक होने पर जब घर में मौजूद एक कमरे के अंदर रखे बक्से का ताला तोड़कर देखा गया तो उसमें मृतका का शव मिला।
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पुलिस ने मृतका की बहन की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य मिटाने के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद के साथ 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।