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Sultanpur News: चाचा-भतीजा हत्याकांड में टली सुनवाई, 16 को जिरह

Sat, 14 Jun 2025 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 14 Jun 2025 01:08 AM IST
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Tlie hearing in uncle-nephew murder case, Jirah on 16
सुल्तानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत में शुक्रवार को चाचा-भतीजा हत्याकांड में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी दुर्गेश यादव का बयान बृहस्पतिवार को दर्ज हुआ था। जिरह के लिए अदालत ने शुक्रवार का दिन तय किया था। अब अदालत ने जिरह के लिए 16 जून की तारीख नियत की है।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव और उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी जलालुद्दीन, संजय यादव प्रधान, मनोज यादव समेत 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है।
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सीएमओ साक्षी चिकित्सक को कराएं कोर्ट में पेश
सुल्तानपुर। क्लेम कोर्ट ने चोटहिल से जुड़ी क्षतिपूर्ति याचिका के मामले में सीएमओ अमेठी को पत्र जारी कर अस्थि रोग विशेषज्ञ को साक्ष्य के लिए 20 जून को तलब किया है।
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मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज लक्ष्मीकांत राठौर ने मामले में चोटहिल बताए गए इंद्र कुमार मौर्य का अलग-अलग तरीके का विकलांगता प्रमाणपत्र सामने आने पर कार्रवाई शुरू की है।
अमेठी जिले के रामगंज थाने के त्रिसुंडी निवासी याची इंद्र कुमार मौर्य के मुताबिक, वह 17 मई 2008 को व्यवसाय के सिलसिले में बाइक से कोइरीपुर जा रहे थे। लंभुआ कस्बे में कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके दाहिने जांघ की हड्डी टूट गई। शरीर के अन्य अंग भी चोटहिल हो गए। दुर्घटना में लगी चोट से क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए वर्ष 2009 में याचिका दाखिल की।

तत्कालीन जज एचएनपी अग्रवाल ने 13 जनवरी 2010 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए संबंधित बीमा कंपनी से याची को 4.92 लाख रुपये, नौ प्रतिशत ब्याज के साथ दिलाए जाने के आदेश दिए। इंद्र कुमार मौर्य का सीएमओ सुल्तानपुर, सीएमओ अमेठी व बीमा कंपनी के जरिए अलग-अलग विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर आपत्ति जताई गई। चोटहिल की अलग-अलग विकलांगता की रिपोर्ट सामने आने पर क्लेम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष न्याय करने के लिए चिकित्सक को तलब किया है। हाईकोर्ट ने मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश दिया है।
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