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सुल्तानपुर: सांसद राहुल गांधी के केस में 29 को होगी शेष बहस, एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवादी पक्ष ने की शुरुआत
Mon, 21 Sep 2026 07:13 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 21 Sep 2026 07:13 PM IST
सार
परिवादी भाजपा नेता की ओर से हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बहस की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी।
- फोटो : ANI
विस्तार
गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइनल बहस की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। परिवादी भाजपा नेता की ओर से हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बहस की कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में शेष बहस के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का वाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने गत दो मई को खारिज कर दिया था।
परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी, फिलहाल उनकी निगरानी याचिका 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी।
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सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से केस से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के पश्चात शुरुआती स्तर पर ही याचिका बलहीन पाते हुए गत 10 सितंबर को खारिज कर दिया था। अब परिवादी पक्ष ने बहस की कार्यवाही शुरू कर दी है।
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कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का वाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। 12 मार्च को परिवादी विजय मिश्र की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत ने गत दो मई को खारिज कर दिया था।
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परिवादी भाजपा नेता की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर चुनौती दी गई थी, फिलहाल उनकी निगरानी याचिका 15 जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के सेशन जज राकेश यादव ने निराधार पाते हुए खारिज कर दी थी।
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सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में परिवादी विजय मिश्र की तरफ से केस से जुड़े सभी अभिलेखों को नहीं पेश किया था। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के पश्चात शुरुआती स्तर पर ही याचिका बलहीन पाते हुए गत 10 सितंबर को खारिज कर दिया था। अब परिवादी पक्ष ने बहस की कार्यवाही शुरू कर दी है।
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