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Sultanpur News: छेड़छाड़ के दो दोषियों को तीन वर्ष की सजा
Fri, 22 Dec 2023 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 22 Dec 2023 12:06 AM IST
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सुल्तानपुर। छेड़छाड़ के अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो दोषियों को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 31 जुलाई 2013 को अपने घर की छत पर लेटी थी। गांव के ही आरोपी राजू उर्फ अंसार ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राजू उर्फ अंसार को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उधर, कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी 17 मई 2014 को खेत गई थी। गांव के ही आरोपी राकेश सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के बाबा ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राकेश सिंह को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 31 जुलाई 2013 को अपने घर की छत पर लेटी थी। गांव के ही आरोपी राजू उर्फ अंसार ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के भाई ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राजू उर्फ अंसार को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उधर, कुड़वार थाने के एक गांव की किशोरी 17 मई 2014 को खेत गई थी। गांव के ही आरोपी राकेश सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के बाबा ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सरकारी वकील सीएल द्विवेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी राकेश सिंह को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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