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Sultanpur News: किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष की सजा

Thu, 30 Nov 2023 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 30 Nov 2023 12:17 AM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के मुताबिक अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव की किशोरी के घर में घुसकर पांच सितंबर 2018 को गांव के ही आरोपी अंकित ने छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी अंकित के खिलाफ छेड़छाड़ करने, धमकी देने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी अंकित को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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