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भाजपा विधायक व बसपा नेता पर कोर्ट ने तय किया आरोप
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सुल्तानपुर। सपा समर्थक जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला व अपहरण करने के मामले में आरोपित सदर क्षेत्र के भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता पर शनिवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत ने आरोप तय किया। कोर्ट ने आरोप तय करने के बाद गवाहों को तलब करने का आदेश दिया है।
शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट ने भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया था।
आरोप तय करने के लिए अदालत ने उन्हें शनिवार के लिए तलब किया था। शनिवार को दोपहर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में पेश हुए।
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कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता पर जानलेवा हमला व अपहरण करने के अभियोग में आरोप तय किया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2020 की तिथि नियत की है।
विदित हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विवाद में लंभुआ कोतवाली के सनईराम गांव निवासी तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य पृथ्वीपाल यादव का 12 सितंबर 2012 को उनके घर से अपहरण कर लिया गया था।
अपहरण का आरोप तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा समय में सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों पर लगा था।
मामले में विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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शुक्रवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट ने भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर दिया था।
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आरोप तय करने के लिए अदालत ने उन्हें शनिवार के लिए तलब किया था। शनिवार को दोपहर भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू स्पेशल जज एमपी-एमएलए पीके जयंत की कोर्ट में पेश हुए।
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कोर्ट ने विधायक व बसपा नेता पर जानलेवा हमला व अपहरण करने के अभियोग में आरोप तय किया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह जनवरी 2020 की तिथि नियत की है।
विदित हो कि जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विवाद में लंभुआ कोतवाली के सनईराम गांव निवासी तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य पृथ्वीपाल यादव का 12 सितंबर 2012 को उनके घर से अपहरण कर लिया गया था।
अपहरण का आरोप तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा समय में सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों पर लगा था।
मामले में विधायक सीताराम वर्मा, बसपा जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रा, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र कुमार उर्फ बब्लू, बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू व बृजेश वर्मा और 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला व अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने विधायक सीताराम वर्मा व बसपा नेता रिजवान उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।