फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   The court acquitted the murder accused due to lack of evidence.

Sultanpur News: कोर्ट ने हत्यारोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

Thu, 27 Nov 2025 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 27 Nov 2025 11:24 PM IST
विज्ञापन
The court acquitted the murder accused due to lack of evidence.
सुल्तानपुर। कार चालक मासूम रजा की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला जज प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवेचना में मिली खामियों व अभियोजन की अन्य कमियों को देखते हुए साक्ष्य के अभाव में आरोपी अतुल पांडेय को बरी कर दिया है।
विज्ञापन

गोसाईगंज थाने के रंडौली (अन्नपूर्णानगर) गांव निवासी राकेश उपाध्याय ने 23 जून 2012 को एक कार खड़ी होने व पास में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में मृतक की पहचान दिल्ली के रहने वाले चालक मासूम रजा के रूप में हुई। मृतक की पत्नी रेशमा के मुताबिक, उनके पति ने ट्रैवल एजेंसी में अपनी कार अनुबंधित की थी। एक व्यक्ति ने उन्हें कार बुकिंग के बहाने बुलाकर उनकी हत्या कर दी।
विज्ञापन

पुलिस ने आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाने के भीमरपट्टी गांव के रहने वाले आरोपी अतुल पांडेय के खिलाफ साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की अदालत में हुई। पिछली 15 नवंबर को अदालत ने मामले में बहस सुनकर बृहस्पतिवार के लिए फैसले की तारीख तय की थी। अदालत ने मामले में विवेचक की जांच को कमजोर माना और इसे अभियोजन की कमी मानते हुए आरोपी अतुल पांडेय को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed