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एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व मंत्री समेत चार आरोपियों ने किया सरेंडर
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सुल्तानपुर। प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर 24 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में गैर हाजिर चल रहे पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत चार आरोपियों ने मंगलवार को स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र की कोर्ट मेें सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत चारों आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट निरस्त कर दिया। मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। मामला अमेठी जिले के जामों थाने के पूरब गौरा गांव से जुड़ा है।
जामों थाने के धर्मगतपुर गांव निवासी राम प्रकाश यादव की 30 जून 1995 को प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर गांव में स्थित सरकारी टयूबवेल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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पुलिस ने मृतक के भाई राम उजागिर यादव की तहरीर पर जामों थाने के पूरब गौरा गांव निवासी पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
पिछले 17 सितंबर को स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र ने गैर हाजिर रहने पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत सभी चार आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की गई थी।
इसी मामले में मंगलवार को पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
पूर्व मंत्री समेत चारों आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी देकर वारंट निरस्त करने की मांग की। न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत चारों आरोपियों के खिलाफ जारी जमानती वारंट निरस्त करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।
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कोर्ट ने पूर्व मंत्री समेत चारों आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट निरस्त कर दिया। मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। मामला अमेठी जिले के जामों थाने के पूरब गौरा गांव से जुड़ा है।
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जामों थाने के धर्मगतपुर गांव निवासी राम प्रकाश यादव की 30 जून 1995 को प्रधानी की चुनावी रंजिश को लेकर गांव में स्थित सरकारी टयूबवेल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
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पुलिस ने मृतक के भाई राम उजागिर यादव की तहरीर पर जामों थाने के पूरब गौरा गांव निवासी पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
पिछले 17 सितंबर को स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र ने गैर हाजिर रहने पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत सभी चार आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि नियत की गई थी।
इसी मामले में मंगलवार को पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह, रमेश सिंह, रज्जन उर्फ समर बहादुर सिंह व हर्ष बहादुर सिंह ने स्पेशल जज एमपी-एमएलए/एडीजे प्रथम प्रशांत मिश्र की कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
पूर्व मंत्री समेत चारों आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी देकर वारंट निरस्त करने की मांग की। न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने पूर्व मंत्री व भाजपा नेता जंग बहादुर सिंह समेत चारों आरोपियों के खिलाफ जारी जमानती वारंट निरस्त करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी।