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Sultanpur News: भाभी पर हमले के दोषी को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 28 Aug 2025 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 28 Aug 2025 01:04 AM IST
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Seven years rigorous imprisonment to the person guilty of attack on sister-in-law
सुल्तानपुर। संपत्ति विवाद में भाई की पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने बुधवार को फैसला सुनाया। एफटीसी जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने के रसूलाबाद निवासी आरोपी फरीदुद्दीन उनके पिता बदरुद्दीन व मां शायरा बानो के खिलाफ कुड़वार थाने के कोटिया गांव निवासी वादी मुईन ने 14 दिसंबर 2018 की घटना बताते हुए मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, उनकी बहन हकीमुल निशा के पति गयासुद्दीन भोपाल में रहते हैं। वादी के मुताबिक, बहन के ससुर बदरुद्दीन ने अपने दूसरे बेटे फरीदुद्दीन का घर बनवाने के लिए सामग्री गिरवाई। फरीदुद्दीन के घर बनने की शुरुआत होते देख हकीमुल निशा ने अपने लिए भी ससुर से जमीन की मांग की तो विवाद खड़ा हो गया। आरोप के मुताबिक, इस रंजिश में वादी की बहन पर आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।
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पुलिस ने सिर्फ आरोपी फरीदुद्दीन के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया, शेष दोनों आरोपियों की संलिप्तता न मिलना बताया। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में मामले का ट्रायल चला। एफटीसी जज जलाल मोहम्मद अकबर ने आरोपी फरीदुद्दीन को हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है।
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