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Sultanpur News: दुष्कर्म के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास
Thu, 17 Jul 2025 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 17 Jul 2025 12:26 AM IST
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सुल्तानपुर। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को एफटीसी प्रथम जज जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने बुधवार को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव निवासी पीड़िता की मां के अनुसार 10 जून, 2012 को वह अपनी बड़ी पुत्री के साथ रिश्तेदारी में गई थीं। घर पर उनकी 13 वर्षीय पुत्री व आठ वर्षीय पुत्र मौजूद थे। आरोप के मुताबिक जब वह रिश्तेदारी से वापस आईं तो पुत्री ने रो-रोकर बताया कि जगदीशपुर के एक गांव निवासी जाकिर अली उर्फ गुड्डू घर पर आया और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने बताया कि थाने में मामले की सूचना दी गई लेकिन आरोपी के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष पर सुलह का दबाव बनाया गया। पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली।
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कोर्ट के आदेश पर घटना के करीब साढ़े तीन माह बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को अदालत ने दोषी जाकिर अली को किशोरी से दुष्कर्म के अपराध में सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
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अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के एक गांव निवासी पीड़िता की मां के अनुसार 10 जून, 2012 को वह अपनी बड़ी पुत्री के साथ रिश्तेदारी में गई थीं। घर पर उनकी 13 वर्षीय पुत्री व आठ वर्षीय पुत्र मौजूद थे। आरोप के मुताबिक जब वह रिश्तेदारी से वापस आईं तो पुत्री ने रो-रोकर बताया कि जगदीशपुर के एक गांव निवासी जाकिर अली उर्फ गुड्डू घर पर आया और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने बताया कि थाने में मामले की सूचना दी गई लेकिन आरोपी के प्रभाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष पर सुलह का दबाव बनाया गया। पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित पक्ष ने कोर्ट की शरण ली।
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कोर्ट के आदेश पर घटना के करीब साढ़े तीन माह बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बुधवार को अदालत ने दोषी जाकिर अली को किशोरी से दुष्कर्म के अपराध में सजा काटने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।