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दो दुष्कर्मियों को सात वर्ष की सजा
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में पॉक्सो एक्ट की दो विशेष अदालतों ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
पीपरपुर थाने के एक गांव की किशोरी का 13 अक्तूबर 2017 को गांव के अरविंद पाल ने अगवा करके दुष्कर्म किया था। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अभिषेक तिवारी ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनुराग कुरील ने आरोपी अरविंद पाल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरा मामला गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
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23 अक्तूबर 2008 को एक गांव की किशोरी का गांव के राम उदित मौर्य ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पीके जयंत ने आरोपी राम उदित मौर्य को दोषी मानते हुए सात वर्ष व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने सह अभियुक्तों शिवसरन मौर्य व सुरेश मौर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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पीपरपुर थाने के एक गांव की किशोरी का 13 अक्तूबर 2017 को गांव के अरविंद पाल ने अगवा करके दुष्कर्म किया था। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अभिषेक तिवारी ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनुराग कुरील ने आरोपी अरविंद पाल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरा मामला गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
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23 अक्तूबर 2008 को एक गांव की किशोरी का गांव के राम उदित मौर्य ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पीके जयंत ने आरोपी राम उदित मौर्य को दोषी मानते हुए सात वर्ष व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने सह अभियुक्तों शिवसरन मौर्य व सुरेश मौर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।