फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   seven years imprisonment to accused of sexual assault

दो दुष्कर्मियों को सात वर्ष की सजा

Tue, 23 Mar 2021 10:25 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 10:25 PM IST
विज्ञापन
seven years imprisonment to accused of sexual assault
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में पॉक्सो एक्ट की दो विशेष अदालतों ने मंगलवार को दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

पीपरपुर थाने के एक गांव की किशोरी का 13 अक्तूबर 2017 को गांव के अरविंद पाल ने अगवा करके दुष्कर्म किया था। मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट अभिषेक तिवारी ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
विज्ञापन

मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनुराग कुरील ने आरोपी अरविंद पाल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। दूसरा मामला गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

23 अक्तूबर 2008 को एक गांव की किशोरी का गांव के राम उदित मौर्य ने अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मंगलवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पीके जयंत ने आरोपी राम उदित मौर्य को दोषी मानते हुए सात वर्ष व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने सह अभियुक्तों शिवसरन मौर्य व सुरेश मौर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed