{"_id":"64627fa995f0e166e40610a4","slug":"revenue-inspector-summoned-for-testimony-sultanpur-news-c-13-1-238121-2023-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: गवाही के लिए राजस्व निरीक्षक तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: गवाही के लिए राजस्व निरीक्षक तलब
Tue, 16 May 2023 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 16 May 2023 12:24 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सुल्तानपुर। पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राजस्व निरीक्षक को गवाही के लिए तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। मामला धम्मौर थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
धम्मौर थाने के भाईं गांव के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने व गाली देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेखपाल का आरोप था कि वे भाईं गांव में एसडीएम के निर्देश पर ग्रामसभा की भूमि की पैमाइश करने गए थे। तभी वहां पहुंचे पूर्व विधायक सफदर रजा ने धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी।
पिछले दिनों लेखपाल व मौजूदा समय में अमेठी तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात विजय कुमार सिंह का मुख्य बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था और जिरह के लिए 15 मई की तिथि नियत की गई थी। सोमवार को राजस्व निरीक्षक गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आए।
विज्ञापन
सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राजस्व निरीक्षक को गवाही के लिए तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
धम्मौर थाने के भाईं गांव के तत्कालीन लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने व गाली देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेखपाल का आरोप था कि वे भाईं गांव में एसडीएम के निर्देश पर ग्रामसभा की भूमि की पैमाइश करने गए थे। तभी वहां पहुंचे पूर्व विधायक सफदर रजा ने धमकी देते हुए सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी।
विज्ञापन
पिछले दिनों लेखपाल व मौजूदा समय में अमेठी तहसील में राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात विजय कुमार सिंह का मुख्य बयान कोर्ट में दर्ज किया गया था और जिरह के लिए 15 मई की तिथि नियत की गई थी। सोमवार को राजस्व निरीक्षक गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं आए।
विज्ञापन
सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राजस्व निरीक्षक को गवाही के लिए तलब करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि नियत की है।