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Sultanpur News: दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास

Sat, 26 Sep 2026 12:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:19 AM IST
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Rapist sentenced to 20 years of rigorous imprisonment.
सुल्तानपुर। घर में घुसकर 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म व मारपीट करने के मामले में स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने एक दिन पूर्व दोषी ठहराए गए सुरजीत निषाद की सजा पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को मामले में 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी की मां ने 20 जुलाई 2025 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनकी 13 साल की पुत्री घटना के दिन घर पर अकेली थी। उसी दौरान कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव का रहने वाला आरोपी सुरजीत निषाद उनके घर में आ गया और उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म व मारपीट की।
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मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। अदालत ने एक दिन पूर्व सुरजीत को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य अपराध में दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था, जिसे जेल से तलब कर अदालत ने उसकी सजा पर फैसला सुनाया।
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