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Sultanpur News: साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी बरी
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सुल्तानपुर। लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने नवंबर 2012 में गांव के ही हरिराम पर दुष्कर्म के आरोप का केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि 10 अक्टूबर 2011 को शाम करीब चार बजे आरोपी ने वादी के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच और बचाव पक्ष ने एक गवाह कोर्ट में पेश किया।
अधिवक्ता जीतेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गवाहों ने कोर्ट में विरोधाभासी गवाही दी। इस दौरान कोई ठोस साक्ष्य न पाए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी हरीराम को बरी कर दिया।
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अधिवक्ता जीतेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि गवाहों ने कोर्ट में विरोधाभासी गवाही दी। इस दौरान कोई ठोस साक्ष्य न पाए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी हरीराम को बरी कर दिया।
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