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दो शोहदों को तीन वर्ष की कैद
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सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामले में बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। ये मामले चांदा व अखंडनगर थाने से जुड़े हैं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चांदा क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी के माता-पिता 29 जुलाई 2014 को घास छीलने गए थे। आरोप है कि किशोरी को घर में अकेली पाकर गांव के ही मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। घर आने पर किशोरी ने परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी थी। किशोरी का पिता उलाहना देने आरोपी के घर गया तो उसने कार्रवाई करने पर धमकाया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दूसरा मामला अखंडनगर क्षेत्र का है। क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 17/18 मई 2015 की रात में घर के बरामदे में लेटी थी। आरोप है कि रात करीब एक बजे गांव का संदीप वर्मा उर्फ पुडुक्की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के गुहार लगाने पर जागे परिवारीजनों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला था। आरोपी ने कार्रवाई करने पर तेजाब फेंककर मारने की धमकी दी। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर संदीप वर्मा उर्फ पुडुक्की के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी संदीप वर्मा को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 25 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक चांदा क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय किशोरी के माता-पिता 29 जुलाई 2014 को घास छीलने गए थे। आरोप है कि किशोरी को घर में अकेली पाकर गांव के ही मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। घर आने पर किशोरी ने परिवारीजनों को घटना की जानकारी दी थी। किशोरी का पिता उलाहना देने आरोपी के घर गया तो उसने कार्रवाई करने पर धमकाया था। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने बताया कि बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी मोटे उर्फ सत्य नरायन उर्फ जग नरायन को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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दूसरा मामला अखंडनगर क्षेत्र का है। क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 17/18 मई 2015 की रात में घर के बरामदे में लेटी थी। आरोप है कि रात करीब एक बजे गांव का संदीप वर्मा उर्फ पुडुक्की किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के गुहार लगाने पर जागे परिवारीजनों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकला था। आरोपी ने कार्रवाई करने पर तेजाब फेंककर मारने की धमकी दी। पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर संदीप वर्मा उर्फ पुडुक्की के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए। बृहस्पतिवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा ने आरोपी संदीप वर्मा को तीन वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की 25 फीसदी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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