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प्रधानमंत्री आवास के 120 लाभार्थियों से होगी वसूली
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सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेने के बाद भी निर्माण नहीं कराने के दर्जनों मामलों का खुलासा हुआ है। ऐसे लाभार्थियों से विकास विभाग पैसे की वसूली कराएगा। आवास का निर्माण नहीं कराने वाले करीब 120 लाभार्थियों से 60 लाख रुपये से अधिक धनराशि की वसूली के लिए आरसी जारी की गई है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 व वित्तीय वर्ष 2021-22 में बड़ी संख्या में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया था। जांच व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन से लाभार्थियों को आवास की धनराशि आवंटित कर दी गई। इसमें अधिकांश लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये ऑनलाइन बैंक खाते में भेज दिए गए। अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लाभार्थियों ने दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली 70 हजार रुपये की धनराशि भी ले ली। धनराशि लेने के बाद 120 लाभार्थियों ने आवास की नींव तक नहीं डाली। आवास निर्माण की पहली व दूसरी किस्त के रूप में मिली धनराशि को लेकर बैठ गए। आवास नहीं बनने की सूचना पर इन लाभार्थियों को कई बार चेतावनी दी गई। इसके बाद भी लाभार्थियों ने आवास का निर्माण नहीं कराया। इस बीच शुरू हुई छानबीन में धनराशि लेने वाले लाभार्थियों में कुछ अपात्र भी पाए गए।
जिला प्रशासन के निर्देश पर विकास विभाग ने गलत तथ्यों के आधार पर आवास लेने वाले व पात्र होते हुए आवास का निर्माण नहीं कराने वाले 120 लाभार्थियों से वसूली के लिए आरसी जारी कर दी है। भू-राजस्व की तरह आवास की करीब 60 लाख रुपये से अधिक धनराशि की वसूली के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने आरसी जारी की है। राशि की वसूली करवाने के लिए आरसी को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को भेजा है। आरसी जारी होने के बाद धनराशि लेकर बैठ जाने वाले लाभार्थियों व अपात्रों में हड़कंप मचा है।
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तहसीलों से कराई जाएगी वसूली
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण राम उदरेज यादव ने बताया कि दो वर्षों के दौरान आवास लेकर निर्माण नहीं करवाने वालों के खिलाफ खंड विकास अधिकारियों की ओर से आरसी जारी की गई है। तहसीलों से धनराशि की वसूली कराई जाएगी।
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जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 व वित्तीय वर्ष 2021-22 में बड़ी संख्या में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया था। जांच व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन से लाभार्थियों को आवास की धनराशि आवंटित कर दी गई। इसमें अधिकांश लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये ऑनलाइन बैंक खाते में भेज दिए गए। अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत से कुछ लाभार्थियों ने दूसरी किस्त के रूप में मिलने वाली 70 हजार रुपये की धनराशि भी ले ली। धनराशि लेने के बाद 120 लाभार्थियों ने आवास की नींव तक नहीं डाली। आवास निर्माण की पहली व दूसरी किस्त के रूप में मिली धनराशि को लेकर बैठ गए। आवास नहीं बनने की सूचना पर इन लाभार्थियों को कई बार चेतावनी दी गई। इसके बाद भी लाभार्थियों ने आवास का निर्माण नहीं कराया। इस बीच शुरू हुई छानबीन में धनराशि लेने वाले लाभार्थियों में कुछ अपात्र भी पाए गए।
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जिला प्रशासन के निर्देश पर विकास विभाग ने गलत तथ्यों के आधार पर आवास लेने वाले व पात्र होते हुए आवास का निर्माण नहीं कराने वाले 120 लाभार्थियों से वसूली के लिए आरसी जारी कर दी है। भू-राजस्व की तरह आवास की करीब 60 लाख रुपये से अधिक धनराशि की वसूली के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने आरसी जारी की है। राशि की वसूली करवाने के लिए आरसी को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को भेजा है। आरसी जारी होने के बाद धनराशि लेकर बैठ जाने वाले लाभार्थियों व अपात्रों में हड़कंप मचा है।
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तहसीलों से कराई जाएगी वसूली
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण राम उदरेज यादव ने बताया कि दो वर्षों के दौरान आवास लेकर निर्माण नहीं करवाने वालों के खिलाफ खंड विकास अधिकारियों की ओर से आरसी जारी की गई है। तहसीलों से धनराशि की वसूली कराई जाएगी।