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Sultanpur News: ई-स्कूटर की बैटरी बदलने का आदेश
Thu, 09 May 2024 01:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 09 May 2024 01:44 AM IST
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सुल्तानपुर। सदर तहसील के बहरौली गांव निवासी विकास सोनी ने चार अप्रैल 2018 को जिला उपभोक्ता फोरम में मेसर्स परफेक्ट सेल्स जीआईसी फील्ड कुड़वार नाका के डीलर गिरधर अग्रवाल के खिलाफ परिवाद दायर किया था। दो जून 2017 को विकास ने विपक्षी गिरधर अग्रवाल की एजेंसी से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था।
स्कूटर की बैटरी की वारंटी छह माह निर्धारित थी। वारंटी अवधि में बैटरी खराब होने पर नई बैटरी के लिए विकास ने एजेंसी पर दिया था। दो दिन बाद खराबी ठीक कराकर बैटरी दे दी गई थी लेकिन बैटरी ठीक नहीं हुई। विकास सोनी नई बैटरी के लिए एजेंसी का चक्कर काटता रहा लेकिन उसे नई बैटरी नहीं मिली।
12 जनवरी 2018 को गिरधर गोपाल ने विकास को नई बैटरी देने से इन्कार करते हुए गाली देकर भगा दिया था। तब विकास ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने डीलर को आदेश दिया है कि वे एक माह के अंदर ई-स्कूटर की पुरानी बैटरी बदलकर नई बैटरी दें। इसके अलावा परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भुगतान भी करें।
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स्कूटर की बैटरी की वारंटी छह माह निर्धारित थी। वारंटी अवधि में बैटरी खराब होने पर नई बैटरी के लिए विकास ने एजेंसी पर दिया था। दो दिन बाद खराबी ठीक कराकर बैटरी दे दी गई थी लेकिन बैटरी ठीक नहीं हुई। विकास सोनी नई बैटरी के लिए एजेंसी का चक्कर काटता रहा लेकिन उसे नई बैटरी नहीं मिली।
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12 जनवरी 2018 को गिरधर गोपाल ने विकास को नई बैटरी देने से इन्कार करते हुए गाली देकर भगा दिया था। तब विकास ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने डीलर को आदेश दिया है कि वे एक माह के अंदर ई-स्कूटर की पुरानी बैटरी बदलकर नई बैटरी दें। इसके अलावा परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये व वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भुगतान भी करें।
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