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Sultanpur News: श्रमिकों को 12.50 लाख रुपये भुगतान दिलाने का आदेश

Sun, 02 Nov 2025 11:08 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 02 Nov 2025 11:08 PM IST
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Order to pay Rs 12.50 lakh to workers
सुल्तानपुर। मकान का निर्माण कराने के बाद मजदूरों का पैसा हड़प लेने वाले मकान मालिक के खिलाफ सहायक श्रम आयुक्त न्यायालय ने फैसला सुनाया। सहायक श्रम आयुक्त मधुवन राम ने मजदूरों के पक्ष में 12.50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए मकान मालिक को आदेश दिया है। न्यायालय ने इस धनराशि की वसूली करने के लिए जिलाधिकारी अमेठी को आदेश जारी किया है।
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कोतवाली देहात के कुछमुछ-इस्लामगंज के रहने वाले विनोद कुमार व अन्य ने सहायक श्रम आयुक्त के न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। आरोप के मुताबिक उन्होंने अमेठी जिले के मोचवा गांव निवासी विनय कुमार तिवारी का कोतवाली नगर क्षेत्र में एक मकान बनाया था। काम पूरा होने के बाद मजदूरों ने मजदूरी मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया।
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मजदूरों ने कई बार मांग की, लेकिन भुगतान नहीं किया। सहायक श्रम आयुक्त ने मजदूरों की याचिका स्वीकार करते हुए मकान मालिक विनय तिवारी को मजदूरों के हक में 12,50,750 रुपये जमा करने का आदेश पारित किया है। सहायक श्रम आयुक्त ने इस धनराशि की वसूली भू-राजस्व की तरह करने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी अमेठी को आदेश भेजा है।
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