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Sultanpur News: सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Fri, 01 Mar 2024 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 01 Mar 2024 12:24 AM IST
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सुल्तानपुर। अमेठी जिले के रायपुर फुलवारी गांव निवासी चंदन शिल्पकार 22 सितंबर 2023 को बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में अमेठी-गौरीगंज मार्ग पर स्थित ताला गांव के पास लघु शंका करने के लिए रुके थे। इसी दौरान गौरीगंज जा रहे चार पहिया वाहन ने चंदन को रौंद दिया था। दुर्घटना में आई चोट से चंदन की मौत हो गई थी।
चंदन के चचेरे भाई गुड्डू शिल्पकार ने वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चंदन शिल्पकार की पत्नी उर्मिला व नाबालिग बेटे कुंदन की ओर से क्षतिपूर्ति याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश कश्यप व पंकज गुप्ता ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश रमेश सिंह ने मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
प्राधिकरण ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर मृतक की पत्नी उर्मिला को पांच लाख रुपये और बेटे कुंदन को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।
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चंदन के चचेरे भाई गुड्डू शिल्पकार ने वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चंदन शिल्पकार की पत्नी उर्मिला व नाबालिग बेटे कुंदन की ओर से क्षतिपूर्ति याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश कश्यप व पंकज गुप्ता ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश रमेश सिंह ने मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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प्राधिकरण ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह एक माह के अंदर मृतक की पत्नी उर्मिला को पांच लाख रुपये और बेटे कुंदन को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।
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