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Sultanpur News: दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश
Sat, 20 Jan 2024 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 20 Jan 2024 12:34 AM IST
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सुल्तानपुर। सड़क दुर्घटना में आशा संगिनी की मौत होने के मामले में तीन साल बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने शुक्रवार को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति की यह रकम बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी। छह साल पूर्व सड़क दुर्घटना में आशा संगिनी की मौत हो गई थी।
जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव निवासी अनीता द्विवेदी सीएचसी जयसिंहपुर में आशा संगिनी के पद पर तैनात थीं। उनका सामूहिक दुर्घटना बीमा दि ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी से 16 नवंबर 2017 को दो लाख रुपये का हुआ था। वे 27 नवंबर 2017 को ड्यूटी करने के बाद घर वापस आने के लिए जयसिंहपुर नहर पुल के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। उसी समय दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी।
28 दिसंबर 2017 को उनके पति राम कृष्ण द्विवेदी ने क्षतिपूर्ति के लिए सीएमओ को अभिलेख दिया था जो बीमा कंपनी के पास भेजा गया था। बीमा कंपनी ने दुर्घटना की सूचना विलंब से देने का कारण बताते हुए क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया था।
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इस पर पति रामकृष्ण द्विवेदी व पुत्र आकाश द्विवेदी ने 20 अक्तूबर 2020 को जिला उपभोक्ता फोरम में सीएमओ, सीएचसी अधीक्षक, बीमा कंपनी, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उप्र व जिला कम्युनिटी प्रासेस प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र को पक्षकार बनाते हुए परिवाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने शुक्रवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतका के पति व पुत्र को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दो माह के अंदर करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और केस खर्च के लिए दो हजार रुपये भी देने होंगे।
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जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बिरसिंहपुर गांव निवासी अनीता द्विवेदी सीएचसी जयसिंहपुर में आशा संगिनी के पद पर तैनात थीं। उनका सामूहिक दुर्घटना बीमा दि ओरियंटल इंश्योरेंश कंपनी से 16 नवंबर 2017 को दो लाख रुपये का हुआ था। वे 27 नवंबर 2017 को ड्यूटी करने के बाद घर वापस आने के लिए जयसिंहपुर नहर पुल के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। उसी समय दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी।
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28 दिसंबर 2017 को उनके पति राम कृष्ण द्विवेदी ने क्षतिपूर्ति के लिए सीएमओ को अभिलेख दिया था जो बीमा कंपनी के पास भेजा गया था। बीमा कंपनी ने दुर्घटना की सूचना विलंब से देने का कारण बताते हुए क्षतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया था।
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इस पर पति रामकृष्ण द्विवेदी व पुत्र आकाश द्विवेदी ने 20 अक्तूबर 2020 को जिला उपभोक्ता फोरम में सीएमओ, सीएचसी अधीक्षक, बीमा कंपनी, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन उप्र व जिला कम्युनिटी प्रासेस प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र को पक्षकार बनाते हुए परिवाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने शुक्रवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह मृतका के पति व पुत्र को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दो माह के अंदर करे। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और केस खर्च के लिए दो हजार रुपये भी देने होंगे।