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Sultanpur News: चेक बाउंस के मामले में एक साल का कारावास, 3.90 लाख का अर्थदंड
Thu, 07 Aug 2025 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 07 Aug 2025 11:38 PM IST
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सुल्तानपुर। डायमंड फूड्स प्रोडक्ट के प्रोपराइटर के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी की अदालत ने बृहस्पतिवार को चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक साल के साधारण कारावास व 3.90 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
निराला नगर निवासी अजय प्रताप सिंह ने खैराबाद निवासी आरोपी मुनव्वर के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया था। आरोप के मुताबिक, उन्होंने परिचित होने की वजह से आरोपी मुनव्वर को 4.75 लाख रुपये दिया था। आरोपी ने कुछ रुपये वापस कर दिए और शेष रकम लौटने के एवज में चेक दिया था, पर परिवादी अजय प्रताप सिंह ने चेक लगाया तो बाउंस हो गया। यह मामला मुक्ता त्यागी की अदालत में चल रहा था। अदालत ने व्यवसायी मुनव्वर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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निराला नगर निवासी अजय प्रताप सिंह ने खैराबाद निवासी आरोपी मुनव्वर के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया था। आरोप के मुताबिक, उन्होंने परिचित होने की वजह से आरोपी मुनव्वर को 4.75 लाख रुपये दिया था। आरोपी ने कुछ रुपये वापस कर दिए और शेष रकम लौटने के एवज में चेक दिया था, पर परिवादी अजय प्रताप सिंह ने चेक लगाया तो बाउंस हो गया। यह मामला मुक्ता त्यागी की अदालत में चल रहा था। अदालत ने व्यवसायी मुनव्वर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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