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Sultanpur News: नियमों का पालन न करने पर 19 कोचिंग संस्थानों को नोटिस
Fri, 14 Apr 2023 12:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 14 Apr 2023 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। नियमों का पालन न करने वाले 19 कोचिंग संस्थानों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने बृहस्पतिवार को नोटिस भेजा है। कोचिंग संचालकों को चेतावनी देते हुए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने का आदेश दिया गया है।
जिले में कई कोचिंग संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। निर्धारित समय में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा न करने वाले कोचिंग संचालकों पर शिक्षा विभाग की ओर से नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद तैयार चालान प्राप्त न करने के आरोप में सात कोचिंग संस्थान, चालान प्राप्त करने के बाद जमा रसीद की प्रति उपलब्ध न कराने के आरोप में चार कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया है।
इसके अलावा चालान जमा करने के बाद आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न करने के आरोप में आठ कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। डीआईओएस ने नोटिस भेजकर कोचिंग संस्थानों को जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की चेतावनी दी है।
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डीआईओएस ने बताया कि ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने अभिभावकों को निर्देश दिया है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों का प्रवेश न कराएं।
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जिले में कई कोचिंग संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। निर्धारित समय में जरूरी औपचारिकताओं को पूरा न करने वाले कोचिंग संचालकों पर शिक्षा विभाग की ओर से नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद तैयार चालान प्राप्त न करने के आरोप में सात कोचिंग संस्थान, चालान प्राप्त करने के बाद जमा रसीद की प्रति उपलब्ध न कराने के आरोप में चार कोचिंग संस्थान को नोटिस जारी किया है।
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इसके अलावा चालान जमा करने के बाद आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न करने के आरोप में आठ कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा गया है। डीआईओएस ने नोटिस भेजकर कोचिंग संस्थानों को जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की चेतावनी दी है।
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डीआईओएस ने बताया कि ऐसा न करने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने अभिभावकों को निर्देश दिया है कि वे बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों का प्रवेश न कराएं।