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Sultanpur News: मारपीट और चोरी के मामले में आरोपियों को राहत नहीं

Tue, 09 Jun 2026 10:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Tue, 09 Jun 2026 10:49 PM IST
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No relief for the accused in the assault and theft case.
अंबेडकरनगर। अहिरौली इलाके में जमीन विवाद में दीवार तोड़ने, घर में घुसकर मारपीट करने और सोने का लॉकेट छीनने के आरोप में तलब किए गए पांच आरोपियों को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने आरोपियों की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के समन आदेश को बरकरार रखा है।
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मामला अहिरौली थाना क्षेत्र के हृदयपुर गांव का है। गांव निवासी गिरिजा पांडेय ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि 17 मई 2021 की सुबह करीब नौ बजे गांव के ही राजितराम, मलिकराम, सदाराम, जगदीश और रजनीश भूमि विवाद को लेकर उसकी छह फीट ऊंची चहारदीवारी तोड़ने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर पिटाई की। घटना में चहारदीवारी टूटने से लगभग 10 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया गया था।
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समन आदेश के खिलाफ आरोपियों ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल कर दावा किया कि मामला झूठा और पुरानी रंजिश से प्रेरित है। सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि समन जारी करने के चरण पर आरोपियों के बचाव पक्ष की सच्चाई का परीक्षण नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर पुनरीक्षण याचिका निरस्त करते हुए निचली अदालत के समन आदेश को यथावत रखा गया।
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