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नौ वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी के आरोपी को उम्रकैद
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सुल्तानपुर। नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में शुक्रवार को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये जुर्माना ठोंका है। मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने से जुड़ा है।
संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय बच्ची के साथ 27 जून 2014 को दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतका की लाश गांव में स्थित खेत में पाई गई थी। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात में दुष्कर्म व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतका के गांव के ही आरोपी अरुण सिंह को मामले में आरोपित किया था। पुुलिस ने आरोपी अरुण सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने शुक्रवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अरुण सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
सुल्तानपुर। भांजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी चचेरे मामा को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला लंभुआ कोतवाली से जुड़ा है।लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 17 अगस्त 2011 को स्कूल पढ़ने गई थी।
आरोप है कि रिश्ते में चचेरा मामा आरोपी ओम प्रकाश मिश्र निवासी ग्राम धरियाकला हिनौता थाना हैदरगंज जिला फैजाबाद (अब अयोध्या) किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी चचेरे मामा ओम प्रकाश मिश्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ वर्षीय बच्ची के साथ 27 जून 2014 को दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। मृतका की लाश गांव में स्थित खेत में पाई गई थी। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर अज्ञात में दुष्कर्म व हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने मृतका के गांव के ही आरोपी अरुण सिंह को मामले में आरोपित किया था। पुुलिस ने आरोपी अरुण सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने घटना को साबित करने के लिए सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने शुक्रवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अरुण सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया है।
सुल्तानपुर। भांजी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी चचेरे मामा को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला लंभुआ कोतवाली से जुड़ा है।लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 17 अगस्त 2011 को स्कूल पढ़ने गई थी।
आरोप है कि रिश्ते में चचेरा मामा आरोपी ओम प्रकाश मिश्र निवासी ग्राम धरियाकला हिनौता थाना हैदरगंज जिला फैजाबाद (अब अयोध्या) किशोरी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।
मामले में आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने आरोपी चचेरे मामा ओम प्रकाश मिश्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।