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Sultanpur News: इंस्पेक्टर नीशू तोमर को हाईकोर्ट से मिली राहत

Sat, 09 Nov 2024 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 09 Nov 2024 12:45 AM IST
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Inspector Nishu Tomar got relief from High Court
सुल्तानपुर। महिला आरक्षी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी इंस्पेक्टर नीशू तोमर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए 15 दिन में सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर जमानतनामा व मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है।
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जिले में तैनात एक महिला आरक्षी ने 14 जुलाई 2022 को इंस्पेक्टर नीशू तोमर के खिलाफ कोतवाली नगर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि वर्ष 2017-18 में हलियापुर थाने में तैनाती के दौरान तत्कालीन एसओ नीशू तोमर ने महिला आरक्षी से दुष्कर्म किया था।
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विवेचक सीओ सिटी ने दुष्कर्म का मामला हटाकर गालीगलौज व धमकी के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। महिला आरक्षी की आपत्ति पर आठ अप्रैल को तत्कालीन सीजेएम बटेश्वर कुमार ने आरोपी नीशू तोमर को दुष्कर्म के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था। इंस्पेक्टर की दायर निगरानी अर्जी जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने बीते 27 जून को खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने भी जिला जज के आदेश का चुनौती देने वाली इंस्पेक्टर की याचिका बीते चार सितंबर को खारिज कर दी थी।
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इंस्पेक्टर नीशू तोमर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने आरोपी इंस्पेक्टर को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं, महिला आरक्षी के अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कर कोर्ट में जवाब दिया जाएगा।
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