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Sultanpur News: एक अक्तूबर तक 18 वर्ष पूरे, तो बन सकेंगे मतदाता
Mon, 09 Mar 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Mon, 09 Mar 2026 11:48 PM IST
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सुल्तानपुर। विधानसभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के तहत एक अक्तूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियों को मतदाता बनाया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे युवा निवास और आयु प्रमाणपत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
नए मतदाता बनने के लिए आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदन निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जहां से फॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को आधार मानकर मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले के सभी 2222 बीएलओ को फॉर्म-6 उपलब्ध करा दिए गए हैं और उन्हें पात्र युवक-युवतियों से आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि अब तक पुनरीक्षण कार्य के दौरान एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के आवेदन लिए जा रहे थे। अब नए आवेदन पूरक मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद बीएलओ की ओर से सत्यापन किया जाएगा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संस्तुति के बाद आवेदकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
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नए मतदाता बनने के लिए आवेदक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म-6 भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदन निर्वाचन विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जहां से फॉर्म भरकर जमा किया जा सकता है।
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को आधार मानकर मतदाता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिले के सभी 2222 बीएलओ को फॉर्म-6 उपलब्ध करा दिए गए हैं और उन्हें पात्र युवक-युवतियों से आवेदन लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि अब तक पुनरीक्षण कार्य के दौरान एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के आवेदन लिए जा रहे थे। अब नए आवेदन पूरक मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद बीएलओ की ओर से सत्यापन किया जाएगा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संस्तुति के बाद आवेदकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।