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Sultanpur News: बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त हुई कार, वाहन स्वामी को मिलेगी क्षतिपूर्ति

Fri, 11 Oct 2024 02:37 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 11 Oct 2024 02:37 AM IST
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If a car meets with an accident during the insurance period, the vehicle owner will get compensation.
सुल्तानपुर। बीमा अवधि में टायर फटने से कार क्षतिग्रस्त होने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को दो माह में 2.69 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के सिरवारा रोड नया नगर निवासी देवेश सिंह ने 20 फरवरी 2018 को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। देवेश ने अपनी कार का बीमा कराया था, जो सात दिसंबर 2016 से छह दिसंबर 2017 तक वैध था। 20 अप्रैल 2017 को अयोध्या-प्रयागराज मार्ग पर स्थित मऊआइमा में अगला टायर फटने से देवेश की कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार की मरम्मत कराने में 3,91,148 रुपये खर्च हुआ था।
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बीमा कंपनी की ओर से क्षतिपूर्ति नहीं देने पर देवेश ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी। आयोग के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि दाे माह में परिवादी देवेश सिंह को कार की मरम्मत में आई खर्च का 2,69,985 रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। परिवादी को शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए दो हजार रुपये और वाद व्यय के लिए एक हजार रुपये का भी भुगतान करे।
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