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Sultanpur News: पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी पति को पांच साल का कठोर कारावास

Thu, 11 Sep 2025 01:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 11 Sep 2025 01:07 AM IST
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Husband convicted of murderous assault on wife, sentenced to five years rigorous imprisonment
सुल्तानपुर। पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश करने के दोषी पति की सजा पर अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ निशा सिंह की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पति को पांच साल के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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रायबरेली जिले की मऊ-डीह निवासी रुकसाना की शादी 26 अप्रैल 2014 को अमेठी जिले के बाजारशुकुल थाने के ऊंचगांव के रहने वाले आरोपी रेहान के साथ हुई थी। रुकसाना का आरोप था कि शादी के बाद से पति रेहान, सास मोसिना, ननद शहरीन व आफरीन व ससुर शहाबुद्दीन उनसे 1.20 लाख रुपये नकद व अन्य सामान देने की मांग करते रहे।
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पीड़िता के मुताबिक, 28 अगस्त 2015 की रात आरोपी ससुरालीजनों ने उन्हें कमरे में बंद कर उनके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया, उन्होंने किसी तरीके से जान बचाई। उनकी तहरीर पर 31 अगस्त 2015 को बाजारशुकुल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान चार नामजद आरोपी ससुरालीजनों को क्लीनचिट दे दी, जबकि मात्र आरोपी पति रेहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
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मंगलवार को हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं के आरोपी रेहान को अदालत ने दोषी करार दिया था। उसकी सजा पर अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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