{"_id":"64b97b250959919f5a05d45d","slug":"hearing-postponed-in-defamation-case-filed-against-rahul-sultanpur-news-c-103-1-slko1046-677-2023-07-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली सुनवाई
Thu, 20 Jul 2023 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 20 Jul 2023 11:51 PM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। करीब पांच वर्ष पूर्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि नियत की है।
कोतवाली देहात थाने के बजरंग नगर हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
आरोप है कि टिप्पणी में राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। इससे परिवादी विजय मिश्र की भावनाएं आहत हुई थीं। कोर्ट ने परिवादी विजय मिश्र और गवाहों रामचंद्र, अनिरुद्ध व अनिल मिश्र का बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोतवाली देहात थाने के बजरंग नगर हनुमानगंज निवासी व जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
विज्ञापन
आरोप है कि टिप्पणी में राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। इससे परिवादी विजय मिश्र की भावनाएं आहत हुई थीं। कोर्ट ने परिवादी विजय मिश्र और गवाहों रामचंद्र, अनिरुद्ध व अनिल मिश्र का बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी को तलब करने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की थी।
विज्ञापन