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यूपी: राहुल गांधी मानहानि मामले में टली सुनवाई, वादी भाजपा नेता के अधिवक्ता ने अस्वस्थ्य होने का दिया पत्र
Thu, 01 Oct 2026 04:35 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Thu, 01 Oct 2026 04:35 PM IST
सार
मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 6 अक्तूबर नियत की गई है। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अस्वस्थ होने का हवाला दिया जिसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी
- फोटो : एएनआई
विस्तार
गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में बृहस्पतिवार 2 बजे सुनवाई टल गई। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अस्वस्थ होने का हवाला दिया, जिस पर कोर्ट ने 6 अक्टूबर सुनवाई की तिथि नियत की है।
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इससे पहले 21 सितंबर को अधिवक्ता संतोष पांडेय ने आंशिक बहस की जो पूरी नहीं हो पाई। वहीं राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि परिवादी की बहस पूरी होने पर वे बहस करेगें।
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राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरू में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को विचारण के लिए अदालत में तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत कराई थी। 25-25 हजार के दो जमानतदार उन्होंने लगाए थे। 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ था। दोबारा 20 फरवरी 2026 को सीआरपीसी की धारा 313 बयान दर्ज कराया था।
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इसके बाद परिवादी विजय मिश्र ने राहुल गांधी की वायस सैम्पल का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 2 मई को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ दायर निगरानी अर्जी भी सेशन कोर्ट से 15 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। राहुल गांधी के वायस सैम्पल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने की अर्जी ट्रायल कोर्ट व सेशन कोर्ट से खारिज होने के आदेश को चुनौती देने वाली परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की याचिका हाईकोर्ट ने भी सितम्बर माह में खारिज कर दी थी।
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