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Sultanpur News: फोरम ने 1.91 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश
Wed, 24 Apr 2024 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 24 Apr 2024 12:49 AM IST
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सुल्तानपुर। बीमा करने में फर्जीवाड़ा करने और पॉलिसी बांड का समय पूरा हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। फोरम ने मामले में दंपती को 1.91 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है।
अमेठी जिले के ग्राम छिवली ताली मौजा रामनगर तहसील निवासी ओम प्रकाश मौर्य व उनकी पत्नी माधुरी ने 17 जनवरी, 2018 को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। ओम प्रकाश ने बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट नीरज कुमार शर्मा को एक लाख, 90 हजार रुपये एकमुश्त जमा करने के लिए दिया था। एजेंट ने फर्जीवाड़ा करते हुए रुपये एकमुश्त जमा करने के बजाए कई किश्तों में बांटकर अलग-अलग एजेंट के जरिए 14 पॉलिसी बांड एक ही दिन में परिवादी ओम प्रकाश व उनकी पत्नी माधुरी के नाम से खोल दिया था। पॉलिसी बांड पर परिवादी का मोबाइल नंबर न दर्ज करके किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया था।
एजेंट ने परिवादी ओम प्रकाश को बताया था कि वह रुपये को अमेठी व सुल्तानपुर शाखा में जमा करेगा लेकिन ऐसा न करके प्रतापगढ़ जिले की शाखा में जमा करा दिया था। इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने 27 जुलाई, 2013 को बीमा कंपनी को प्रार्थनापत्र देकर 14 पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम प्लान में करने की मांग की थी। तब बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि पाॅलिसी जारी हो चुकी है और उसकी अंतिम भुगतान तिथि जनवरी 2017 है। इसके बाद ही जमा रुपये का भुगतान होगा। जनवरी 2017 में बीमा कंपनी कार्यालय जाने पर परिवादी को रुपये का भुगतान न करके दौड़ाया गया। तब ओम प्रकाश ने रुपया पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फोरम ने मंगलवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को दो माह के अंदर 1.91 रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी देना पड़ेगा।
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अमेठी जिले के ग्राम छिवली ताली मौजा रामनगर तहसील निवासी ओम प्रकाश मौर्य व उनकी पत्नी माधुरी ने 17 जनवरी, 2018 को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। ओम प्रकाश ने बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट नीरज कुमार शर्मा को एक लाख, 90 हजार रुपये एकमुश्त जमा करने के लिए दिया था। एजेंट ने फर्जीवाड़ा करते हुए रुपये एकमुश्त जमा करने के बजाए कई किश्तों में बांटकर अलग-अलग एजेंट के जरिए 14 पॉलिसी बांड एक ही दिन में परिवादी ओम प्रकाश व उनकी पत्नी माधुरी के नाम से खोल दिया था। पॉलिसी बांड पर परिवादी का मोबाइल नंबर न दर्ज करके किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया था।
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एजेंट ने परिवादी ओम प्रकाश को बताया था कि वह रुपये को अमेठी व सुल्तानपुर शाखा में जमा करेगा लेकिन ऐसा न करके प्रतापगढ़ जिले की शाखा में जमा करा दिया था। इसकी जानकारी होने पर परिवादी ने 27 जुलाई, 2013 को बीमा कंपनी को प्रार्थनापत्र देकर 14 पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम प्लान में करने की मांग की थी। तब बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि पाॅलिसी जारी हो चुकी है और उसकी अंतिम भुगतान तिथि जनवरी 2017 है। इसके बाद ही जमा रुपये का भुगतान होगा। जनवरी 2017 में बीमा कंपनी कार्यालय जाने पर परिवादी को रुपये का भुगतान न करके दौड़ाया गया। तब ओम प्रकाश ने रुपया पाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली थी। फोरम के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल व सदस्य भारत भूषण तिवारी ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फोरम ने मंगलवार को बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह परिवादी को दो माह के अंदर 1.91 रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तीन हजार रुपये और वाद व्यय के लिए दो हजार रुपये भी देना पड़ेगा।
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