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Sultanpur News: इसौली के पूर्व विधायक सोनू को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Fri, 21 Jun 2024 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 21 Jun 2024 01:30 AM IST
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Former Isauli MLA Sonu gets bail from High Court
सुल्तानपुर। व्यापारी को पीटने व जेसीबी से दीवार ढहाने के मामले में हुई डेढ़ साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट ने इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी है। हाईकाेर्ट ने सह आरोपी जेसीबी चालक को भी जमानत दे दी है। बीती 10 जून को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत दो आरोपी कोर्ट में समर्पण कर जेल चले गए थे।
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धनपतगंज थाने के मायंग गांव के व्यापारी बनारसी लाल कसौधन ने 25 फरवरी 2021 को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह माेनू, समर्थक सिंटू व छह-सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक और अन्य लोगों ने उन्हें व उनके पुत्र अनिल को घर में घुसकर पीटा था और जेसीबी से दीवार व लोहे का गेट ढहा दिया था। पुलिस ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, मायंग निवासी समर्थक अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह और अमेठी जिले के कमरौली थाने के ग्राम चांदगढ़ मौजा वनभरिया निवासी जेसीबी चालक रुकसार अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की नामजदगी गलत पाने के कारण उन्हें क्लीनचिट दे दी थी।
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छह जुलाई 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पूर्व विधायक और सह आरोपी अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह व रुकसार अहमद को दोषी मानते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व प्रत्येक को 7,700 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों की अपील बीती एक जून को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने खारिज कर दी थी। चार जून को आरोपी रुकसार अहमद कोर्ट में समर्पण कर जेल चला गया था, जबकि पूर्व विधायक व सह आरोपी अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।
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10 जून को पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व सह आरोपी अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक व जेसीबी चालक रुकसार अहमद को जमानत दे दी है।
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