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Sultanpur News: गौरीगंज के पूर्व विधायक को कोर्ट से राहत
Thu, 21 Sep 2023 11:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:16 AM IST
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सुल्तानपुर। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोगों से छह लाख रुपये की वसूली करने के आरोपों का सामना कर रहे अमेठी जिले के गौरीगंज के पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश मिश्र मटियारी को कोर्ट से राहत मिल गई है।
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट व वसूली का आरोप लगाने वाले दो लोगों के बयान का अवलोकन करने के बाद पूर्व विधायक का मामला समाप्त करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि पूर्व विधायक के खिलाफ 26 अक्तूबर 2021 को धनपतगंज थाने के ग्राम पूरे विष्णुदत्त मौजा पीपरपुर गांव निवासी शिवशंकर व निशाकांत ने रेलवे ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये लेने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
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विवेचना में पुलिस ने पूर्व विधायक को क्लीनचिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि शिवशंकर व निशाकांत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं दाखिल की और मामला समाप्त करने पर सहमति जताई थी।
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एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट व वसूली का आरोप लगाने वाले दो लोगों के बयान का अवलोकन करने के बाद पूर्व विधायक का मामला समाप्त करने का आदेश दिया है।
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गौरतलब है कि पूर्व विधायक के खिलाफ 26 अक्तूबर 2021 को धनपतगंज थाने के ग्राम पूरे विष्णुदत्त मौजा पीपरपुर गांव निवासी शिवशंकर व निशाकांत ने रेलवे ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये लेने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
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विवेचना में पुलिस ने पूर्व विधायक को क्लीनचिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। सरकारी वकील कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि शिवशंकर व निशाकांत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं दाखिल की और मामला समाप्त करने पर सहमति जताई थी।