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फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षक का रोका वेतन
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सुल्तानपुर। लंभुआ क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक का इंटरमीडिएट का अंकपत्र जांच में फर्जी पाया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अभिलेखों में बृजेश कुमार शुक्ल के अनुक्रमांक पर राजेश कुमार शुक्ल का विवरण अंकित है। जांच में इंटरमीडिएट का अंकपत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक का वेतन रोक दिया है।
लंभुआ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर बृजेश कुमार शुक्ल के फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी हासिल करने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के संबंध में बीएसए की ओर से पत्रवाहक के जरिए माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के कागजातों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1985 में अंकित अनुक्रमांक पर बृजेश कुमार शुक्ल पुत्र पद्माकर शुक्ल के विवरण के स्थान पर राजेश कुमार शुक्ल पुत्र पद्माकर शुक्ल का विवरण अंकित है।
बीएसए दीवान सिंह यादव ने इंटरमीडिएट के फर्जी अंकपत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेश कुमार शुक्ल का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। साथ ही लंभुआ खंड शिक्षाधिकारी को निर्देश दिया है कि तीन दिन के अंदर बृजेश कुमार शुक्ल के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व बीपीएड के मूल अंकपत्र व प्रमाणपत्र, मूल सेवा पुस्तिका तथा नियुक्ति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके।
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लंभुआ क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर बृजेश कुमार शुक्ल के फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी हासिल करने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच के संबंध में बीएसए की ओर से पत्रवाहक के जरिए माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के कागजातों का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1985 में अंकित अनुक्रमांक पर बृजेश कुमार शुक्ल पुत्र पद्माकर शुक्ल के विवरण के स्थान पर राजेश कुमार शुक्ल पुत्र पद्माकर शुक्ल का विवरण अंकित है।
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बीएसए दीवान सिंह यादव ने इंटरमीडिएट के फर्जी अंकपत्र के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेश कुमार शुक्ल का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। साथ ही लंभुआ खंड शिक्षाधिकारी को निर्देश दिया है कि तीन दिन के अंदर बृजेश कुमार शुक्ल के हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व बीपीएड के मूल अंकपत्र व प्रमाणपत्र, मूल सेवा पुस्तिका तथा नियुक्ति आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके।
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