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Sultanpur News: अपहरण के दोषी को पांच साल की सजा

Sat, 29 Jun 2024 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 29 Jun 2024 01:56 AM IST
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Five years imprisonment for kidnapper
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को आरोपी को अपहरण करने का दोषी मानते हुए पांच वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है।
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बंधुआकलां थाना क्षेत्र की किशोरी का 10 जून 2021 को गांव के ही अमर बहादुर ने अपहरण कर लिया था। आरोप है कि आरोपी ने किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आरोपी को अपहरण का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सरकारी वकील व बचाव पक्ष ने दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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