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Sultanpur News: भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की फाइनल रिपोर्ट निरस्त

Mon, 13 Apr 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 13 Apr 2026 12:11 AM IST
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Final Report of BJP Minority Cell District President Quashed
सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने सहित अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अजादार हुसैन व सह आरोपी अब्बास अहमद को मिली पुलिस क्लीन चिट रिपोर्ट को सीजेएम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। रविवार को सामने आए इस आदेश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत ने वादिनी की प्रोटेस्ट अर्जी को स्वीकार करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में वादिनी का बयान दर्ज करने के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।
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कोतवाली नगर के गभड़िया निवासी फूलकली ने कोर्ट के माध्यम से एक नवंबर 2023 को कोतवाली नगर में गोराबारिक निवासी भाजपा नेता अजादार हुसैन व खैराबाद निवासी सह आरोपी अब्बास अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी कर अपने पति के नाम अंकित बेशकीमती जमीन का बैनामा व इकरारनामा करा लेने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए सीजेएम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। वादिनी ने फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विवेचना में कई खामियां बताकर कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी पेश किया था। अदालत ने माना कि मामला अभिलेखीय साक्ष्य से जुड़ा है, जिसमें पुलिस जांच की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने वादिनी व उनके गवाहों को घटना साबित करने में सक्षम मानते हुए उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
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