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Sultanpur News: धोखाधड़ी व अपहरण के केस में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट रद्द
Wed, 02 Jul 2025 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 02 Jul 2025 12:41 AM IST
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सुल्तानपुर। करीब 12 साल पुराने अपहरण और धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया है। अदालत ने जयसिंहपुर कोतवाल को मामले में फिर से विवेचना का आदेश दिया है।
जयसिंहपुर के पूरे गोविंद तिवारी मजरे महमूदपुर सेमरी निवासी सुखराम ने कोर्ट का सहारा लेकर 28 फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने सुमेरपुर सकड़िया निवासी आरोपी शिवशंकर पांडेय, संतराम व महेंद्र वर्मा की पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वादी के मुताबिक, उसके भाई राम निहाल को आरोपियों ने बैनामा कराने के बहाने ले जाकर अपहरण कर उसे गायब करा दिया।
आरोप के मुताबिक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने मामले में सतही तफ्तीश करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अभियोगी ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्पेशल कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अभियोगी की प्रोटेस्ट अर्जी को स्वीकार करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दिया है। (संवाद)
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जयसिंहपुर के पूरे गोविंद तिवारी मजरे महमूदपुर सेमरी निवासी सुखराम ने कोर्ट का सहारा लेकर 28 फरवरी 2013 को मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने सुमेरपुर सकड़िया निवासी आरोपी शिवशंकर पांडेय, संतराम व महेंद्र वर्मा की पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वादी के मुताबिक, उसके भाई राम निहाल को आरोपियों ने बैनामा कराने के बहाने ले जाकर अपहरण कर उसे गायब करा दिया।
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आरोप के मुताबिक, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने मामले में सतही तफ्तीश करते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अभियोगी ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्पेशल कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अभियोगी की प्रोटेस्ट अर्जी को स्वीकार करते हुए पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दिया है। (संवाद)
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