{"_id":"67bcc85fb3191199ab06e5a6","slug":"drivers-testimony-recorded-in-murder-case-sultanpur-news-c-103-1-slp1004-127779-2025-02-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: एक्सईएन हत्याकांड में ड्राइवर की गवाही दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: एक्सईएन हत्याकांड में ड्राइवर की गवाही दर्ज
Tue, 25 Feb 2025 12:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Tue, 25 Feb 2025 12:58 AM IST
विज्ञापन
सुल्तानपुर। जल निगम के अधिशाषी अभियंता संतोष कुमार की हत्या के मामले में सोमवार को ड्राइवर की गवाही दर्ज की गई। बचाव पक्ष की ओर से जिरह के लिए मौका लेने पर एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश पांडेय ने 27 फरवरी की तिथि तय कर दी है।
बलिया जिले के रतसड़ कला गांव निवासी संतोष कुमार जिले में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता थे। वे कोतवाली नगर के विनोवापुरी मोहल्ले में किराये के मकान में रहते थे। उनकी 17 अगस्त 2024 को घर में ही हत्या कर दी गई थी। उनके भाई संजय कुमार ने जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना में पुलिस ने बिहार के सासाराम जिले के रोहतास थाने के कोचस छावनी रोड वार्ड नंबर 13 निवासी प्रदीप राम को भी मामले में आरोपी बना दिया था। पुलिस ने आरोपी अमित कुमार शाह व प्रदीप राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सोमवार को ड्राइवर दीपक की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। जिरह के लिए बचाव पक्ष की ओर से मौका लेने के कारण कोर्ट ने 27 फरवरी की तिथि तय कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया जिले के रतसड़ कला गांव निवासी संतोष कुमार जिले में जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता थे। वे कोतवाली नगर के विनोवापुरी मोहल्ले में किराये के मकान में रहते थे। उनकी 17 अगस्त 2024 को घर में ही हत्या कर दी गई थी। उनके भाई संजय कुमार ने जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विवेचना में पुलिस ने बिहार के सासाराम जिले के रोहतास थाने के कोचस छावनी रोड वार्ड नंबर 13 निवासी प्रदीप राम को भी मामले में आरोपी बना दिया था। पुलिस ने आरोपी अमित कुमार शाह व प्रदीप राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सोमवार को ड्राइवर दीपक की गवाही कोर्ट में दर्ज की गई। जिरह के लिए बचाव पक्ष की ओर से मौका लेने के कारण कोर्ट ने 27 फरवरी की तिथि तय कर दी है।
विज्ञापन