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Sultanpur News: अमेठी के डीएम व एसडीएम करें 5.20 लाख रुपये का भुगतान
Wed, 19 Feb 2025 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 19 Feb 2025 11:49 PM IST
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सुल्तानपुर। ट्रेन दुर्घटना में किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को अमेठी के डीएम व एसडीएम को 5.20 लाख रुपये की धनराशि देने का आदेश दिया है। धनराशि मृतक किसान की मां को एक माह में देनी होगी।
अमेठी जिले के खेरौना गांव के किसान अजय कुमार की 18 दिसंबर 2021 को ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की मां गौरा देवी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए पांच सितंबर 2022 को अमेठी के डीएम के पास आवेदन किया था। प्रशासन ने अपात्र दिखाकर आवेदन रद्द कर दिया था।
वर्ष 2023 में गौरा देवी ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अमेठी के डीएम व एसडीएम के खिलाफ परिवाद दायर किया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल और सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने सुनवाई के बाद किसान के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले में अमेठी के डीएम व एसडीएम को आदेश दिया गया है कि वे एक माह में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये के साथ शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान परिवादी को करें।
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अमेठी जिले के खेरौना गांव के किसान अजय कुमार की 18 दिसंबर 2021 को ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की मां गौरा देवी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए पांच सितंबर 2022 को अमेठी के डीएम के पास आवेदन किया था। प्रशासन ने अपात्र दिखाकर आवेदन रद्द कर दिया था।
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वर्ष 2023 में गौरा देवी ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अमेठी के डीएम व एसडीएम के खिलाफ परिवाद दायर किया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल और सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने सुनवाई के बाद किसान के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले में अमेठी के डीएम व एसडीएम को आदेश दिया गया है कि वे एक माह में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये के साथ शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान परिवादी को करें।
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