फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   DM and SDM of Amethi pay 5.20 lakh rupees

Sultanpur News: अमेठी के डीएम व एसडीएम करें 5.20 लाख रुपये का भुगतान

Wed, 19 Feb 2025 11:49 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 19 Feb 2025 11:49 PM IST
विज्ञापन
DM and SDM of Amethi pay 5.20 lakh rupees
सुल्तानपुर। ट्रेन दुर्घटना में किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बुधवार को अमेठी के डीएम व एसडीएम को 5.20 लाख रुपये की धनराशि देने का आदेश दिया है। धनराशि मृतक किसान की मां को एक माह में देनी होगी।
विज्ञापन

अमेठी जिले के खेरौना गांव के किसान अजय कुमार की 18 दिसंबर 2021 को ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मृतक की मां गौरा देवी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए पांच सितंबर 2022 को अमेठी के डीएम के पास आवेदन किया था। प्रशासन ने अपात्र दिखाकर आवेदन रद्द कर दिया था।
विज्ञापन

वर्ष 2023 में गौरा देवी ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अमेठी के डीएम व एसडीएम के खिलाफ परिवाद दायर किया था। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामलखन सिंह चंद्रौल और सदस्य मृदुला राय व रमेशचंद्र यादव ने सुनवाई के बाद किसान के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले में अमेठी के डीएम व एसडीएम को आदेश दिया गया है कि वे एक माह में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना एवं कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये के साथ शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये का भुगतान परिवादी को करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed