फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   DJs cannot be played at high volume

Sultanpur News: तेज आवाज में नहीं बजा सकेंगे डीजे

Wed, 23 Sep 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 23 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
DJs cannot be played at high volume
- आगामी त्योहार के मद्देनजर जारी हुई एडवाइजरी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सुल्तानपुर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं की जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस और त्योहारों में डीजे बजाने के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
पुलिस के मुताबिक अश्लील, जातिगत, आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गीतों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र को शांत क्षेत्र माना जाएगा। यहां डीजे और हॉर्न के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। डीजे प्रतियोगिता पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
विज्ञापन

तेज आवाज में ध्वनि बढ़ाकर डीजे का मुकाबला कराने पर संबंधित आयोजकों और संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिले के सभी सर्किल सीओ व थानाध्यक्षों को भी निर्देश जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियम तोड़े तो जब्त हो सकता है डीजे सेटअप
ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और ध्वनि उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डीजे सेटअप, साउंड सिस्टम और वाहन जब्त किया जा सकता है।
- विनीत जायसवाल, एसपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed