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Sultanpur News: तीसरी बार पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में टला फैसला
Fri, 07 Apr 2023 12:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Fri, 07 Apr 2023 12:02 AM IST
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सुल्तानपुर। आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में बृहस्पतिवार को तीसरी बार फैसला टल गया। लखनऊ जेल में निरुद्ध गायत्री को पुलिस अदालत में पेश नहीं कर पाई। इससे कोर्ट को फैसला टालना पड़ा। एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पूर्व मंत्री को सात अप्रैल के लिए तलब करते हुए लखनऊ के जेल अधीक्षक को आदेश भेजा है।
बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में फैसला सुनाने के लिए तिथि नियत की गई थी। पुलिस उन्हें लखनऊ जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी लखनऊ के जेल अधीक्षक उन्हें अदालत में पेश नहीं कर रहे हैं। इससे फैसला नहीं हो पा रहा है।
उन्होंने जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के आदेश पर जेल अधीक्षक से फोन पर वार्ता की गई। जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को पेश करने का आश्वासन दिया।
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इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत कर दी है। गौरतलब है कि 28 जनवरी 2012 को अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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बृहस्पतिवार को पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के केस में फैसला सुनाने के लिए तिथि नियत की गई थी। पुलिस उन्हें लखनऊ जेल से लाकर कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी लखनऊ के जेल अधीक्षक उन्हें अदालत में पेश नहीं कर रहे हैं। इससे फैसला नहीं हो पा रहा है।
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उन्होंने जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव के आदेश पर जेल अधीक्षक से फोन पर वार्ता की गई। जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को गायत्री प्रजापति को पेश करने का आश्वासन दिया।
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इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत कर दी है। गौरतलब है कि 28 जनवरी 2012 को अमेठी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में गायत्री प्रजापति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।