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कादीपुर कोतवाल व मुंशी कोर्ट में तलब

Sat, 02 Jul 2016 10:48 PM IST
Amar ujala Bureau
Amar ujala Bureau Updated Sat, 02 Jul 2016 10:48 PM IST
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court called Kadipur Kotwal and Munshi
अदालत का फैसला

जानलेवा हमले के मामले में गवाह को जारी वारंट तामील नहीं कराने को लेकर कादीपुर कोतवाली की पुलिस की कलह सतह पर आ आई है। कोतवाली के मुंशी के वारंट की तामीला रिपोर्ट नहीं देने पर पैरोकार ने शनिवार को इसकी लिखित शिकायत ट्रायल कोर्ट में कर दी।

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एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट श्यामजीत यादव ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कादीपुर कोतवाल व मुंशी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगते हुए उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। मामला कादीपुर कोतवाली के अरजानीपुर गांव का है।
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गांव निवासी राजमन निषाद को 25 मई 2011 को गांव के ही आरोपियों ने लाठी, डंडा व कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने राजमन की तहरीर पर आरोपी श्यामलाल, राम प्रकाश, ओमे व रामसूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में गवाही देने नहीं आने पर कोर्ट ने वादी मुकदमा राजमन निषाद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
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पुलिस ने वारंट तामीला की रिपोर्ट नहीं भेजी है। शनिवार को कादीपुर कोतवाली के पैरोकार शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया कि कोतवाली के मुंशी ने उन्हें गवाह के वारंट तामीला के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

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