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जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Sep 2017 10:51 PM IST
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जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज प्रमोद कुमर ने खारिज कर दी। डीजे ने दो सह आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामला कादीपुर कोतवाली के अमरेथू डड़िया गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी रमापति मिश्र का पड़ोसी समर बहादुर मिश्र ने हैंडपंप का पानी निकलने को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि इसी विवाद में समर बहादुर मिश्र ने सह आरोपियों विवेक यादव, विनोद यादव उर्फ कल्लू व प्रदीप कुमार के साथ मिलकर बीते 26 फरवरी को रमापति मिश्र के घर पर धावा बोल दिया था।
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मुख्य आरोपी समर बहादुर मिश्र ने कुल्हाड़ी से और सह आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारकर रमापति मिश्र को घायल कर दिया था। बचाव में दौड़े उसके बेटे कुंवर बहादुर को भी आरोपियों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाई थी। पुलिस ने मामले में समर बहादुर मिश्र, विवेक यादव, विनोद यादव उर्फ कल्लू व प्रदीप कुमार के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज किया था।
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बुधवार को जिला जज प्रमोद कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य आरोपी समर बहादुर मिश्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी जबकि सह आरोपियों विवेक यादव व विनोद यादव उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।