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चार दिन से थाने में बैठाई गई रेप पीड़िता
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चार दिन से थाने में बैठाई गई दुष्कर्म पीड़िता
सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस चार दिनों से पीड़िता को थाने में बैठाए हुए है। अभी तक पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में कलमबंद बयान नहीं दर्ज कराया है।
सोमवार को पीड़िता की मां ने प्रार्थना पत्र भेजकर मुख्यमंत्री व डीजीपी से पूरे मामले की शिकायत की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली से जुड़ा है।
गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता का 26 दिसंबर 2018 को अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया तो पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली।
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कोर्ट के आदेश पर 16 फरवरी 2019 को गौरीगंज कोतवाली के बानसिंह का पुरवा निवासी विजय कुमार, विनोद कुमार, गया प्रसाद, सुनीता देवी व राम अभिलाख के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
करीब तीन माह बीतने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का न तो मेडिकल कराया और न ही अदालत में बयान दर्ज कराया। पिछले 10 मई को विवेचक प्रमोद कुमार पाल, महिला कांस्टेबल सोनम पटेल के साथ पीड़िता के घर पहुंचे और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चले गए।
चार दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में कलमबंद बयान नहीं दर्ज कराया। सोमवार को पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री, डीजीपी व अमेठी के एसपी को प्रार्थनापत्र भेजकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है। उनका आरोप है कि पुलिस पीड़िता से परिवार वालों को मिलने नहीं दे रही है। पीड़िता की मां ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है।
दुष्कर्म पीड़िता की मां ने पुलिस की विवेचना की मॉनीटरिंग करने के लिए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आरपी सिंह की कोर्ट में अर्जी दी है। पीड़िता के अधिवक्ता विजय अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने विवेचक को 25 मई के लिए कोर्ट में तलब किया है।
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सुल्तानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस चार दिनों से पीड़िता को थाने में बैठाए हुए है। अभी तक पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में कलमबंद बयान नहीं दर्ज कराया है।
सोमवार को पीड़िता की मां ने प्रार्थना पत्र भेजकर मुख्यमंत्री व डीजीपी से पूरे मामले की शिकायत की है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली से जुड़ा है।
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गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता का 26 दिसंबर 2018 को अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया तो पीड़िता की मां ने कोर्ट की शरण ली।
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कोर्ट के आदेश पर 16 फरवरी 2019 को गौरीगंज कोतवाली के बानसिंह का पुरवा निवासी विजय कुमार, विनोद कुमार, गया प्रसाद, सुनीता देवी व राम अभिलाख के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
करीब तीन माह बीतने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का न तो मेडिकल कराया और न ही अदालत में बयान दर्ज कराया। पिछले 10 मई को विवेचक प्रमोद कुमार पाल, महिला कांस्टेबल सोनम पटेल के साथ पीड़िता के घर पहुंचे और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चले गए।
चार दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में कलमबंद बयान नहीं दर्ज कराया। सोमवार को पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री, डीजीपी व अमेठी के एसपी को प्रार्थनापत्र भेजकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत की है।
पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस बयान बदलने के लिए दबाव बना रही है। उनका आरोप है कि पुलिस पीड़िता से परिवार वालों को मिलने नहीं दे रही है। पीड़िता की मां ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है।
दुष्कर्म पीड़िता की मां ने पुलिस की विवेचना की मॉनीटरिंग करने के लिए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट आरपी सिंह की कोर्ट में अर्जी दी है। पीड़िता के अधिवक्ता विजय अग्रहरि ने बताया कि अदालत ने विवेचक को 25 मई के लिए कोर्ट में तलब किया है।